ऑनलाइन फाइल करें इनकम टैक्‍स रिटर्न (File Online Income Tax Return)

mahi321(29)
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यदि आपने अब तक आई.टी.आर. फाइल नहीं की है तो आप घर बैठे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।

यदि आपकी सालाना टैक्‍सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको आई.टी.आर. फाइल करना जरूरी है।

इसके लिए आपको केंद्र सरकार की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा ।

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ई फाइलिंग वेबसाइट पर क्लिक करें

ऑनलाइन आई.टी.आर. फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले

https://www-incometaxindiaefiling-gov-in/home लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद आपको यूजर आईडीए पासवर्डए डेट ऑफ बर्थ और कैप्‍चा कोड से लॉगइन करना होगा।
फिर ई फाइल ऑप्‍शन पर जाकर प्रिपेयर और स‍बमिट आई.टी.आर. ऑनलाइन पर क्लिक करें।
अपना फॉर्म सेलेक्‍ट करें, इसके बाद आपको अपना आई.टी.आर. फॉर्म और ईयर सेलेक्‍ट करना होगा।
फार्म में जरूरी डिटेल भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

डिजिटल सिग्‍नेचर सर्टिफिकेट अपलोड करें
डिजिटल सिग्‍नेचर सर्टिफिकेट आपको अपना आईटीआर आसानी से सुरक्षित तरीके से फाइल करने में मदद करतता है। इसके बाद आपको डिजिटल सिग्‍नेचर सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।

आप माई अकाउंट सेक्‍शन में जाकर डिजिटल सिग्‍नेचर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। अगर डिजिटल सिग्‍नेचर के साथ अपलोड किया गया है तो आई.टी.आर. फाइल करने का प्रॉसेस पूरा हो जायेगा।

यदि आपने आई.टी.आर. डिजिटल सिग्‍नेचर के बिना अपलोड किया है तो आपको आई.टी.आर.-वी का प्रिंट लेकर जो कि आपकी रजिस्टर्ड ई-मैल ईडी पेज भेजा जायेगा, साइन करके रिटर्न फाइल करने की डेट से 120 दिन के अंदर सीपीसी के पास जमा कराना होगा।
आपका आई.टी.आर.-वी सीपीसी पहुचेगा तो आपका रिटर्न प्रॉसेस होगा।

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