महाराष्ट में 23/6/2018 से प्लास्टिक की थैली हाथ मे दिखी तो रुपये 5000/- जुर्माना ....
अच्छी बात है,
लेकिन.....
रास्तो में खड्डे और गंदगी दिखाई दी, तो महापालिका और नगरसेवक पर कितना दंड हो, कृपया ये भी बताए .....
हमेशा आम जनता को ही क्यों....................
समय आगया है, जागो पब्लिक जागो ...........
क्या गवर्नमेंट को खुद के काम के लिए जुर्माना भरना चाहिये
कॉमेंट बॉक्स में अपना मत दें।