गत वर्ष शिक्षा सदन पंचकुला की ओर से माननीय जिला कोर्ट पंचकुला में केस डालकर कहा था की राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा व 2 -3 अन्य संघो पर शिक्षा सदन पर धरने -प्रदर्शन पर पर रोक होनी चाहिए ।आपके संघ ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से लगातार अपना पक्ष रखा और आज माननीय कोर्ट ने इस केस को ख़ारिज करते हुए कहा की संघ को अपनी मांगो के लिए जायज तरीके से धरने प्रदर्शन का अधिकार है।