खेतों में खड़े फानों व अवशेषों को जलाने पर धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबन्ध लगाया

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): जिला उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने धान की फसल की कटाई के पश्चात खड़े फानों, पराली व अवशेष जलाने पर धारा 144 लगाकर पूर्णत: प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी किए है।

जारी आदेशों में उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन कुरुक्षेत्र के संज्ञान में आया है कि कुरुक्षेत्र जिला की सीमा के अंदर धान की फसल की कटाई करने के उपरांत बची हुई पराली/अवशेषो को जला दिया जाता है। इन अवशेषों के जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, सम्पति की हानि, तनाव, क्रोध और मानव जीवन को खतरे की सम्भावना रहती है। इन अवशेषों को जलाने के बाद पशुओं के लिए चारे की भी कमी हो जाती है।

जिलाधीश एवं उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए जिला कुरुक्षेत्र में धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कुरुक्षेत्र में फसल की कटाई के उपरांत बची पराली/अवशेषों को जलाने पर पूर्णत: प्रतिबन्ध रहेगा।

इन आदेशों की उल्लघंना करने पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं कृषि विभाग के अधिकारी इन आदेशों के प्रति लोगों को जागरुक भी करेंगे।

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