Bitcoin Ban: 5 जुलाई के बाद नहीं कर पाएंगे बिटकॉइन में ट्रेडिंग, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार

बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग करने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। ये निवेशक अब बिटकॉइन में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। भारत में RBI ने सभी बैंकों से कहा कि वो इनसे संबंध तोड़ लें। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने से इंकार कर दिया।

नई दिल्ली: अगर आपने भारत में बिटकॉइन में निवेश कर रखा है तो संभल जाएं। 5 जुलाई के बाद भारत में बिटकॉइन जैसी सभी क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ने बैंको को निर्देश दिया है कि वो 5 जुलाई तक क्रिप्टोकरेंसी में डील करने वालों से अपने संबंध तोड़ लें। रिजर्व बैंक ने ये सर्कुलर अप्रैल में जारी किया था। इसके बाद क्रिप्टो एक्सचेंज में भारत में ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी।

दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रिजर्व बैंक के इस सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस तरह के सभी मामलों को एक साथ जोड़ते हुये वित्त मंत्रालय, विधि और न्याय, सूचना प्रौद्योगिकी और रिजर्व बैंक को मामले में नोटिस जारी किया है।
रिजर्व बैंक के 6 अप्रैल को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि रिजर्व बैंक नियमन के तहत आने वाली सभी इकाइयों के लिये वर्चुअल करेंसी से संबधित सेवाओं को उपलब्ध कराने से रोका जाता है। वर्चुअल करेंसी की खरीद अथवा बिक्री से मिलने वाली राशि को खातों में प्राप्त करने और स्थानांतरित करने पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है।’

उच्चतम न्यायालय आभासी मुद्रा को लेकर बैंकों और वित्त संस्थानों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर रोक लगाये जाने के रिजर्व बैंक के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यह याचिका इंटरनेट एण्ड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया ने दायर की है। एसोसिएशन ने आरबीआई के इस आदेश को ‘पक्षपातपूर्ण, अनुचित और असंवैधानिक बताते हुये आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।’

क्रिप्टोकरेंसी, जैसे बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा हैं। इसमें कंप्यूटर प्रणाली के जरिये ही आभासी मुद्रा को तैयार किया जाता है और उसके हस्तांतरण , संचालन की पुष्टि की जाती है। ऐसी मुद्राएं केंद्रीय बैंकों के विनियमन के दायरे में नहीं होतींBitcoin-Price-Today-What-is-triggering-the-Bitcoin-sell-off.jpg

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